भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है | भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। समय के साथ साथ इनमें भी बदलाव होते रहे हैं | फिर भी मुख्य मुख्य अनुच्छेद का वर्णन इस भाग में किया जा रहा है |
Indian Constitution Articles (Most Important):-
भाग -1 (अनुच्छेद 1-4)
अनुच्छेद 1 :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्रअनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापनाअनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तनअनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
भाग - 2 (अनुच्छेद 5-11) - नागरिकता
अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकताअनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकताअनुच्छेद 7 :- पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकताअनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकताअनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होनाअनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहनाअनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
भाग - 3 (अनुच्छेद 12 - 35) - मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषाअनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियांअनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानताअनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेधअनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानताअनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंतअनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंतअनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रताअनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षणअनुच्छेद 21 :- प्राण और दैहिक स्वतंत्रताअनुच्छेद 21क:- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकारअनुच्छेद 22 :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षणअनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रमअनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशतअनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रताअनुच्छेद 26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रताअनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षणअनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकारअनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
भाग - 4 (अनुच्छेद 36 - 51) - नीति निर्देशक तत्व
अनुच्छेद 36 :- परिभाषाअनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठनअनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठनअनुच्छेद 48क:- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षाअनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षणअनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करणअनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
भाग - 4(A) (अनुच्छेद 51क) - मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 51क:- मूल कर्तव्य
भाग - 5 (अनुच्छेद 52 - 151) - संघ
अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपतिअनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्तिअनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचनअनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतीअनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधिअनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताअनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताएअनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्तेअनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथअनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रियाअनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियांअनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपतिअनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होनाअनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्यअनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचनअनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधिअनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचनअनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथअनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहनअनुच्छेद 71 :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधितविषयअनुच्छेद 72 :- क्षमादान की शक्तिअनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारअनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषदअनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंधअनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादीअनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालनअनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री केकर्तव्यअनुच्छेद 79 :- संसद का गठनअनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचनाअनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचनाअनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधिअनुच्छेद 84 :- संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताअनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटनअनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषणअनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकारअनुच्छेद 89 :- राज्यसभा का सभापति और उपसभापतिअनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जानाअनुच्छेद 91 :- सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तिअनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होनाअनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्षअनुच्छेद 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होनाअनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियांअनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होनाअनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तेअनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालयअनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञानअनुच्छेद 100 :- संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्तिअनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकअनुच्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रियाअनुच्छेद 110 :- धन विधायक की परिभाषाअनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमतिअनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरणअनुच्छेद 118 :- प्रक्रिया के नियमअनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाअनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तिअनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठनअनुच्छेद 125 :- न्यायाधीशों का वेतनअनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्तिअनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्तिअनुच्छेद 128 :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थितिअनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होनाअनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थानअनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिताअनुच्छेद 137 :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकनअनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तिअनुच्छेद 144 :- सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायताअनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षकअनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाअनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
भाग - 6 (अनुच्छेद 152 - 237) - राज्य
अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपालअनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्तिअनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्तिअनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधिअनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँअनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तेंअनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञानअनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषदअनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधअनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ताअनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालनअनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यअनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठनअनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचनाअनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचनाअनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधीअनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषणअनुच्छेद 177 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारअनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्षअनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जानाअनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्तिअनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होनाअनुच्छेद 182 :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापतिअनुच्छेद 183 :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जानाअनुच्छेद 184 :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्तिअनुच्छेद 185 :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होनाअनुच्छेद 186 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तेअनुच्छेद 187 :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल.अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञानअनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्तिअनुच्छेद 199 :- धन विदेश की परिभाषाअनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमतिअनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरणअनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्तिअनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालयअनुच्छेद 215 :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होनाअनुच्छेद 216 :- उच्च न्यायालय का गठनअनुच्छेद 217 :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तेंअनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतनअनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरणअनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्तिअनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तिअनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तिअनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापनाअनुच्छेद 233 :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
भाग - 8 (अनुच्छेद 239 - 242) - संघ राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
भाग - 9 और 10
अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियांअनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
भाग - 11 (अनुच्छेद 245 - 263) – संघ और राज्य के बीच संबंध
अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियांअनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्तिअनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगतिअनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यताअनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रणअनुच्छेद 262 :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयअनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
भाग - 12 (अनुच्छेद 264 - 300 (A)) – वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
अनुच्छेद 266 :- संचित निधीअनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधिअनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले करअनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले करअनुच्छेद 280 :- वित्त आयोगअनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशेअनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेनाअनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेनाअनुच्छेद 300क:- संपत्ति का अधिकार
भाग - 13 और 14 (अनुच्छेद 301 - 323)
अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रताअनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तोंअनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधिअनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंधअनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोगअनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधिअनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जानाअनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्यअनुच्छेद 323क:- प्रशासनिक अधिकरणअनुच्छेद 323ख:- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
भाग - 15 (अनुच्छेद 324 - 329) – निर्वाचन
अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होनाअनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
भाग - 16 (अनुच्छेद 330 - 342) – कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद 330 :- लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरक्षणअनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्वअनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षणअनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
भाग - 17 (अनुच्छेद 343 - 351) – राजभाषा का उल्लेख
अनुच्छेद 343 :- संघ की परिभाषाअनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितिअनुच्छेद 350क:- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएंअनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
भाग - 18 (अनुच्छेद 352 - 360) – आपातकाल
अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा का प्रभावअनुच्छेद 356 :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंधअनुच्छेद 360 :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
भाग 19 और 20
अनुच्छेद 368 :- सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
भाग 21 और 22
अनुच्छेद 377 :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंधअनुच्छेद 378 :- लोक सेवा आयोग के बारे
भारतीय संविधान की विशेषताएँ : INDIAN CONSTITUENCY
- भारत का संविधान कैसा है - लिखित एंव विश्व का सबसे व्यापक संविधान
- भारतीय संविधन का स्वरूप होता है— संरचना में संघात्मक
- भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है— ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली
- भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है— सर्वोच्च न्यायालय
- भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है— राज्यों का संघ
- भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं— 12
- भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है— भारतीय जनता से
- भारत में वैद्य प्रभुसत्ता किस में निहित है— संविधान में
- भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है— कुछ एकात्मक, कुछ कठोर
- लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया— फ्रांस
- अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ— संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है— 6
- भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है— संविधान की सर्वोच्चता
- भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा— जी. ऑस्टिन ने
- भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधरित है— जनता को सरकार चनने व बदलने का अधिकार है
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