क्या है CNG निति ?
- यह निति राज्य के लिए परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गयी है जिसका मूल उद्देश्य ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देना है |
- निति में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं ?
- CNG पर वैट 14.5% से घटाकर 5% किया जाएगा |
- 10 साल पुराने डीजल कॉमर्सियल व पैसेंजर वाहनों में CNG किट लगवाने पर पांच साल का अतिरिक्त एक्सटेंशन दिया जाएगा |
- जो वाहन CNG में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें पुनः पंजीयन में 100% सब्सिडी दी जायेगी |
- निति लागू होने के छह माह के भीतर JCTSL और अन्य सिटी बस कंपनियों की बसों के CNG कन्वर्शन का प्लान तैयार करना होगा |
राज्य के चाह शहरों अलवर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के लिए निति में विशेष प्रावधान किये गए हैं | यहाँ नई सरकारी सिटी बसें CNG की खरीद की जायेगी और पुरानी बसों में CNG किट लगेगा | वहीँ, निति लागू होने के 2 साल के भीतर शिक्षण संस्थान की बसों व अन्य निजी बसों को भी CNG पर चलाया जाएगा | निजी क्षेत्र में चल रहे सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन बस, ऑटो आदि का पुनः पंजीयन तभी किया जाएगा, जब उन्हें संग पर शिफ्ट कर लिया जाए |
NCR में 12तरह के इन्धनो के उपयोग की अनुमति
दिल्ली – NCR में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12 तरह के इंधनों के इस्तेमाल करने की अनुमति दी है | जिन जगहों पर PNG की उपलब्धता है वहां एक अक्टूबर से केवल 12 इंधनों के इस्तेमाल की अनुमति होगी | जहां PNG का ढांचा नहीं है, वहां 1 जनवरी 2023 से ये आदेश लागू किये जायेंगे | निर्धारित इंधनों के अलावा अन्य श्रेणी में उपयोग के लिए इजाजत लेनी होगी |
इन इंधनों का हो सकेगा इस्तेमाल
केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन और मीथेन, प्राकृतिक गैस (CNG, PNG), पेट्रोलियम गैस, बिजली, जेट फ्यूल, रिफ्यूज्ड डेराईवड फ्यूल, लकड़ी बम्बू चारकोल का होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों में, लकड़ी के कोयले का इस्तरी करने में तथा बायोमास ब्रिकेट के इस्तेमाल की अनुमति दी है |
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